फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Fatehpur News: दुष्कर्म और धर्मांतरण के आरोपी की जमानत मंजूर

विज्ञापन
विज्ञापन
फतेहपुर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी प्रथम अशोक कुमार-12 की अदालत ने दुष्कर्म और धर्मांतरण की कोशिश के मामले में शनिवार को आरोपी मोहम्मद अरशद की जमानत मंजूर कर दी।
विज्ञापन

बिंदकी कोतवाली क्षेत्र की एक महिला ने 20 जनवरी को शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि मोहम्मद अरशद ने प्रेम प्रसंग का झांसा देकर उसे जाल में फंसाया। इसके बाद चौडगरा और बकेवर होटल में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोप है कि एक माह पहले आरोपी ने धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाना शुरू किया और इन्कार करने पर 16 जनवरी की शाम चार बजे उसे घर बुलाकर लाठी-डंडे से पीट दिया।
सीओ के आदेश पर बिंदकी पुलिस ने 29 जनवरी को आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपी के अधिवक्ता ने कहा कि चिकित्सीय साक्ष्य घटना की पुष्टि नहीं करते और घटनाक्रम संदिग्ध है। अदालत ने इस आधार पर मोहम्मद अरशद की जमानत मंजूर की है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें