व्यापारियों के साथ बैठक करते अपर आयुक्त आयकर एके पांडेय।
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आयकर घोषणा योजना 2016 के संबंध में अपर आयुक्त आयकर एके पांडेय ने व्यापारियों और अधिवक्ताओं को विस्तार से जानकारी दी।
आयकर कार्यालय पर अपर आयुक्त ने कहा कि यह योजना केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के निर्देशानुसार एक जून से 30 सितंबर तक ही चलेगी।
अघोषित आय घोषित न करने पर कड़े दंड का प्रावधान है। बताया कि वित्त अधिनियम 2016 के अध्याय नौ के रूप में शामिल आय घोषणा योजना 2016 से उन सभी लोगों, जिन्होंने पहले के वर्षों में सही ढंग से आय की घोषणा नहीं की है, उन्हें इस तरह की अघोषित आय की घोषणा करने का एक मौका मिला है।
इस मौके पर कौशांबी के आयकर अधिकारी जुनैद अहमद, दिव्या शंकर तिवारी व ऊषा श्रीवास्तव मौजूद रहीं। बैठक में सर्राफा व्यापारी आनंद स्वरूप रस्तोगी, राजेश प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता मोइनउद्दीन, श्रवण कुमार गौड़, राजीव अग्रवाल, केसी पुरवार, जितेंद्र सिंह, राम नरेश साहू, मनोज सिंह, सुधाकर अवस्थी मौजूद रहे। आयकर अधिकारी डीके सिंह ने आभार व्यक्त किया।