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बिना नवीनीकरण आलू भंडारण पर होगी कार्रवाई

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फतेहपुर। आलू का भंडारण करने से पहले कोल्ड स्टोरेज संचालकों को नवीनीकरण कराना होगा। अब संचालकों को अग्निशमन व प्रदूषण बोर्ड से एनओसी अनिवार्य कर दी गई है। बिना इन प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण नहीं होगा। जिला उद्यान अधिकारी रामसिंह ने बिना नवीनीकरण के आलू भंडारण करने वाले संचालकों को कार्रवाई की हिदायत दी है।
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जिले में करीब नौ हजार हेक्टेयर में आलू की फसल बोई है। इसके भंडारण के लिए 14 कोल्ड स्टोरेज हैं। उद्यान विभाग के आंकड़ों की बात करें तो इस बार करीब 20 लाख क्विंटल आलू भंडारण की संभावना है। इसके लिए संचालकों ने आलू भंडारण की तैयारी भी शुरू करा दी है, लेकिन अभी तक नवीनीकरण नहीं कराया गया है। उद्यान विभाग के कार्यालय में जो नवीनीकरण की फाइलें जमा भी की गई है, उनमें प्रदूषण और अग्रिशमन के प्रमाण पत्र नहीं लगे हैं। ऐसे में जिला उद्यान अधिकारी ने कहा कि यह दोनों प्रमाण पत्र लगाने के बाद ही नवीनीकरण किया जाएगा। बिना नवीनीकरण के आलू भंडारण करने पर कार्रवाई की जाएगी।
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