फतेहपुर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त विद्यालयों की 25 प्रतिशत आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक 65 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। पहले चरण में लॉटरी के माध्यम से 1,053 बच्चों का चयन किया गया था। इन्हें नए शिक्षा सत्र में विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश मिलेगा।
प्रथम चरण के लिए आवेदन 16 फरवरी तक लिए गए थे। इसमें कुल 1,721 आवेदन प्राप्त हुए। सत्यापन के दौरान 357 आवेदन अमान्य पाए गए। शेष 1,364 आवेदनों में से लॉटरी के जरिये 1,053 बच्चों का चयन किया गया।
अभिभावकों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और नगरपालिका वार्ड क्षेत्र के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। चयनित बच्चों को आगामी शिक्षा सत्र में संबंधित विद्यालयों में दाखिला दिया जाएगा।
बेसिक शिक्षाधिकारी भारती त्रिपाठी ने बताया कि दूसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया सात मार्च तक चलेगी। निर्धारित समय सीमा में प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
यह है आयु निर्धारण
आरटीई के तहत नर्सरी में आवेदन के लिए तीन से चार वर्ष, एलकेजी के लिए चार से पांच वर्ष, यूकेजी के लिए पांच से छह वर्ष तथा कक्षा एक के लिए छह से सात वर्ष आयु निर्धारित की गई है।
यह है पात्रता
आरटीई के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा वर्ग और दिव्यांग बच्चे पात्र होंगे। इसके अलावा एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता के बच्चे, अनाथ बच्चे, चाहे वे बाल गृह में रह रहे हों आवेदन कर सकते हैं। अंत्योदय कार्डधारक, दिव्यांग माता-पिता या संरक्षक, वृद्धावस्था एवं विधवा पेंशन प्राप्तकर्ताओं के बच्चे भी पात्र होंगे।