फर्रुखाबाद। बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने आरोपी धर्मेंद्र को दोषी करार दिया। अदालत ने सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 31 मार्च की तारीख तय की है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने एसपी के आदेश पर कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि 20 अप्रैल 2017 को आरोपी धर्मेंद्र और अमित उसकी पुत्री (11) को बहलाकर ले गए थे। पुत्री पुश्तैनी जेवर और पांच हजार रुपये भी ले गई थी। घटना में धर्मेंद्र की मां नन्हीं बिटिया पर भी सहयोग करने का आरोप लगाया गया था।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। बालिका को तलाश कर कर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। दुष्कर्म की पुष्टि होने पर संबंधित धाराएं बढ़ाई गईं। विवेचना पूर्ण होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलों तथा गवाहों के बयान का अवलोकन किया। फिर साक्ष्यों के आधार पर आरोपी धर्मेंद्र को दोषी पाया।