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Farrukhabad News: किशोरी के अपहरण में युवक पर दोष साबित

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फर्रुखाबाद। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रितिका त्यागी ने किशोरी के अपहरण मामले में अंकित को दोषी करार दिया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार भेजा गया है। अदालत ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोप से युवक को दोषमुक्त कर दिया। दोषी की सजा पर सुनवाई सात अक्तूबर को होगी।
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कायमगंज थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने 13 जून 2021 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। उसने बताया था कि नौ जून को दोपहर करीब 12 बजे उसकी नाबालिग पुत्री को गांव तुर्क ललैया निवासी अंकित अपने साथ ले गया। किशोरी के भाई ने उसे ले जाते देखा था। अगले दिन आरोपी के घर पहुंचकर पुत्री के बारे में जानकारी की तो आरोपी के परिजन व अन्य लोगों ने गालीगलौज कर पुत्री को वापस न करने की बात कही। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने अंकित को अपहरण का दोषी पाया।
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