फर्रुखाबाद। बड़े भाई की बेल्ट से गला कसकर हत्या करने में युवक को जिला जज विनय कुमार ने दोषी करार दिया। मामले में तीन साल तीन माह सश्रम कारावास की सजा सुनाई। युवक पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला प्रेमनगर निवासी राजवीर ने बड़े पुत्र की हत्या करने के मामले में अपने छोटे पुत्र के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था की 30 सितंबर 2021 की रात बड़ा पुत्र रिंकू व छोटा पिंटू साथ में शराब पी रहे थे। नशे में किसी बात को लेकर दोनों में लड़ाई हो गई। छोटे पुत्र पिंटू ने बेल्ट से रिंकू की गर्दन कसकर हत्या कर दी। राजवीर की तहरीर पर पुलिस ने पिंटू के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर पिंटू के खिलाफ न्यायालय में हत्या की धारा में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई कर रहे जिला जज विनय कुमार ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर पिंटू को गैर इरादतन हत्या में दोषी करार दिया। जिला जज ने सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर 15 दिन अतिरिक्त कारावास भोगने का भी आदेश दिया है।
शामली क्षेत्र के गांव ऐरटी में बंदर के हमले से घायल बच्चा । संवाद