फर्रुखाबाद। नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुमित प्रेमी ने एक युवक को दोषी करार किया है।दूसरे आरोपी को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया है। सजा सात दिसंबर को सुनाई जाएगी।
शमसाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण की 14 वर्ष की पुत्री हाईस्कूल में पढ़ती थी। तीन सितंबर 2016 को छात्रा की दादी खेत में घास काट रही थी। दोपहर में छात्रा खेत से घास लेकर घर आ रही थी। रास्ते में गांव खुड़िनाखार निवासी रंजीत व मोहम्मदाबाद कोतवाली के गांव रठौरा नीम नगला निवासी गोविंद ने उसको पकड़ लिया। छेड़छाड़ कर दुष्कर्म का प्रयास किया। छात्रा के शोर मचाने पर गांव के लोग आ गए। इस पर दोनों धमकी देकर भाग गए थे। छात्र की तहरीर पर पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
विवेचक ने दोनों के खिलाफ छेड़छाड़ व दुष्कर्म के प्रयास में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश ने शनिवार को गवाहों व साक्ष्य के आधार पर रंजीत को दोषी करार दिया है। साक्ष्य के अभाव में गोविंद को बरी कर दिया। अभियोजन पक्ष की ओर से विकास, प्रदीप, अभिषेक सक्सेना व अनुज कटियार ने दलीलें दी।