फर्रुखाबाद। बच्चों के साथ खेलते वक्त बहला फुसलाकर ले जाई गई बालिका को गंदी फिल्म दिखाकर छेड़छाड़ करने वाले युवक पर दोष सिद्ध हुआ है। अदालत ने सजा सुनाने की तारीख 12 दिसंबर तय कर दी है।
मोहम्मदाबाद थाने के एक गांव निवासी महिला ने पुलिस अधीक्षक के आदेश पर गांव के ही अंशुल के खिलाफ एसपी के आदेश पर 15 जून 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसकी नौ साल की बेटी दोपहर दो बजे घर के बाहर खेल रही थी। उसी वक्त अंशुल मोबाइल में फिल्म दिखाने के बहाने झाड़ियों के पीछे ले गया। उसके साथ अश्लील हरकतें कीं। किशोरी के चीख-पुकार पर साथी बच्चियाें ने शोरगुल कर दिया।
इस पर पीड़िता की ताई घटनास्थल की ओर भागीं। युवक उन्हें आता देख मौके से फरार हो गया। इस घटना की सुनवाई पॉक्सो एक्ट कोर्ट के न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने की। उन्होंने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा के लिए 12 दिसंबर की तारीख तय की है। अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता विकास कटियार, प्रदीप सिंह, अनुज कटियार एवं वादी के अधिवक्ता सीपी शुक्ला ने पैरवी की।