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सप्ताह में 59 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू

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फर्रुखाबाद। जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सप्ताह में 59 घंटे का कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। डीएम ने शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इस दौरान चुनाव प्रक्रिया, स्वास्थ्य सेवाएं और सफाई आदि से जुड़े लोगों को छूट दी गई है, जबकि लोगों पर सख्ती रहेगी।
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जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने जनपद में संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार शाम 8 बजे से सोमवार सुबह सात बजे तक निषेधाज्ञा लगा दी है। इस दौरान अग्निशमन विभाग के सहयोग से शहर व ग्रामीण क्षेत्र के अलावा कायमगंज चीनी मिल में सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। डीएम ने सभी थानाध्यक्षों को मास्क न लगाने वाले लोगों पर पहली बार 1000 रुपये व दूसरी बार दस हजार रुपये जुर्माना वसूलने का आदेश दिया है। सभी धार्मिक कार्य घर के अंदर करने की अपील की गई। इस साप्ताहिक बंदी के दौरान बड़े उद्योग कोविड नियमों का पालन करने के साथ चलते रहेंगे। शादी समारोह बंद स्थान में 50 लोग व खुले स्थान पर 100 लोगों की अनुमति होगी। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं कोविड नियमों का पालन कराने के साथ कराई जाएंगी। परीक्षार्थियों के आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होंगे। 50 प्रतिशत यात्रियों की क्षमता के हिसाब से बसों का संचालन होगा। सरकारी व निजी अस्पतालों में आक्सीजन की उपलब्धता औषधि निरीक्षक को सौंपी गई है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने शहरी क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कराने के लिए ईओ व ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटाइजेशन की जिम्मेदारी खंड विकास अधिकारियों को सौंपी है।
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