पार्टी का झंडा लगाकर पार्टी पदाधिकारी व प्रत्याशियों को चलने की आयोग की तरफ से छूट है। लेकिन बैनर व पोस्टर लगाकर चलने के लिए प्रत्याशियों को अनुमति लेनी होगी। पार्टी, झंडा को लेकर पुलिस और पार्टियों के कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के बीच हो रही नोकझोंक को लेकर पुलिस कप्तान सुभाष सिंह बघेल ने स्थिति को स्पष्ट कर दिया है।
उन्होंने कहा कि पार्टी का छोटा झंडा, जो बोनट के पास लगाया जाता है। उसे लगाकर पार्टी के लोग चल सकते हैं। उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि बड़ा झंडा लगाकर कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी या प्रत्याशी चला तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आयोग ने झंडा, पोस्टर लगाकर चलने वालों के लिए भी दरवाजा खोला है, जिसके लिए उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इसके बाद उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बिना अनुमति के किसी प्रकार की प्रचार सामग्री पकड़ी गई तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।