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Farrukhabad News: गैरइरादतन हत्या में ग्रामीण पर दोष सिद्ध

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फर्रुखाबाद। 20 वर्ष पूर्व खेत में काम कर रहे ग्रामीण के पुत्र को दबंगों ने मारपीट कर घायल कर दिया था।
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मामले में सुनवाई कर न्यायाधीश ने एक आरोपी को गैरइरादतन हत्या में दोषी ठहराया। सुनवाई के दौरान दूसरे आरोपी की मौत हो चुकी है। तीसरे आरोपी की फाइल अलग कर दी गई। आरोपी को आज सजा सुनाई जाएगी।
कंपिल थाना क्षेत्र के गांव टपुआ निवासी रामपाल ने पुत्र को मारपीट कर हत्या के प्रयास में सात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि उसका पड़ोस के गांव पलीतपुरा निवासी सुल्तान से झगड़ा हो गया था। इसकी सुल्तान रंजिश मानता था। 22 अगस्त 2004 को वह पुत्र साधु के साथ खेत की जुताई कर रहा था। उसी समय गांव पलीतपुरा निवासी सुल्तान, भूरे, बड़े कारे, छोटे कारे, अनार सिंह पुत्र पृथ्वीराज, गांव के राजकुमार व कारे उर्फ करू और राजेंद्र हाथों में लाठी-डंडे असलहे लेकर पुत्र साधु को गालियां देते हुए मारने पीटने लगे। इन लोगों ने फायर भी किए, जिससे पुत्र घायल होकर खेत में गिर गया। पास के खेतों में काम कर रहे भूरे पुत्र राम सरन व विजय सिंह पुत्र उदयवीर के ललकारने पर सभी धमकी देते हुए भाग गए।
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ग्रामीण की तहरीर पर पुलिस ने सुल्तान, भूरे, बड़े कारे, छोटे कारे, अनार सिंह, कारे उर्फ करू, राजेंद्र व राजकुमार के खिलाफ हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच की। विवेचक ने विवेचना पूरी कर कारे उर्फ करू, भूरे, सुल्तान के खिलाफ न्यायालय में हत्या के प्रयास में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान सुल्तान की मौत हो गई। भूरे की फाइल अलग कर दी गई। मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे-9 मेराज अहमद ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। गवाह व साक्ष्य के आधार पर कारे उर्फ करू को गैरइरादतन हत्या के अपराध में दोषी करार दिया। आरोपी को आज सजा सुनाई जाएगी।
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