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Farrukhabad News: जानलेवा हमले में दो आरोपियों पर दोष सिद्ध

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फर्रुखाबाद। ग्यारह साल पहले जानलेवा हमले के मामले में दो आरोपियों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। 13 मार्च को दोनों को सजा सुनाई जाएगी। दो आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उन्हें दोष मुक्त कर दिया गया है।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव बिहार निवासी प्रदीप सिंह ने दो अगस्त 2012 को गांव के ही गुड्डू, अन्नू, गुड्डन व विजय कुमारी पर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया कि दो अगस्त को वह दुकान पर बैठा था। पुरानी रंजिश में ये लोग आए और गालीगलौज करने लगे। विरोध करने पर हमला कर दिया। भाई राजीव को गोली मार दी। इसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
विवेचक ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। गवाह व साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे की सुनवाई कर रहे विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट राकेश कुमार ने गुड्डू व अन्नू को दोषी करार दिया। वहीं, साक्ष्य के अभाव में गुड्डन व विनय कुमारी को दोषमुक्त कर दिया। दोनों दोषियों को 13 मार्च को सजा सुनाई जाएगी।
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