भतीजी के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी चाचा को शुक्रवार को अपर जिला जज प्रथम प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने दोषी पाकर 10 साल की कैद और जुर्माने से दंडित किया है। मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी ने 10 जुलाई 2013 को अपने घर पर 10 साल की भतीजी को किसी बहाने से बुलाया। उसके कमरे में आने पर दरवाजा बंद कर लिया और उसके साथ गलत काम करने लगा। किशोरी के शोर मचाने पर परिवार व गांव के लोग मौके पर आए और दरवाजा खुलवाया। डर के कारण लड़की ने परिजनों को घटना की जानकारी नहीं दी।
दो दिन बाद लड़की ने माता-पिता को हकीकत बताई। तब पिता ने अपने भाई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच पड़ताल कर दुष्कर्म व अन्य धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीलें पेश की। सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।