फर्रुखाबाद। लगभग दो दशक पुराने गैंगस्टर एक्ट के मामले में विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-7 अंकित कुमार मित्तल ने आरोपी थाना जहानगंज के गांव चुरसाई निवासी सुनील को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष एक माह के साधारण कारावास तथा 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर उसे एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
थाना जहानगंज के तत्कालीन थानाध्यक्ष टीआर वर्मा ने वर्ष 2006 में सुनील सहित राजीव उर्फ संजीव, राजवीर और कुंवरपाल के खिलाफ उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम की धारा 3(1) के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गैंगचार्ट में आरोप लगाया था कि आरोपी संगठित गिरोह बनाकर लोगों को डराने-धमकाने, अवैध वसूली करने तथा गंभीर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में शामिल थे। मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त सुनील ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने आरोपी की सामाजिक, पारिवारिक एवं शारीरिक परिस्थितियों पर विचार करते हुए दो वर्ष एक माह की सजा सुनाई।