फर्रुखाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ व धमकी देने के मामले में दोषी गौतम व सोनू को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) मेराज अहमद ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और 12-12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 30 दिनों की अतिरिक्त सजा का भुगतनी होगी।
कोतवाली मोहम्मदाबाद क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने कोतवाली में 13 अगस्त 2017 को तहरीर देकर बताया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री 9 अगस्त 2017 की रात घर से कुछ दूरी पर खेत में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान गांव के गौतम, सोनू व एक अन्य युवक ने तमंचे के बल पर उसे धमकाया और छेड़छाड़ करते हुए जबरन अपने साथ ले गए।
बताया कि आरोपी पुत्री को पैदल मोहम्मदाबाद की ओर ले जा रहे थे, इसी दौरान सड़क पर दौड़ लगा रहे युवकों को देखकर आरोपी पुत्री को रोहिला चौराहे के पास छोड़कर भाग गए। वहां मौजूद लोगों की मदद से वह घर पहुंची। घटना से आहत होकर उसने घर में केरोसिन डालकर आग लगा ली। इससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। इसके बाद उसे मोहम्मदाबाद सीएचसी से लोहिया अस्पताल और फिर सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। मामले की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्यों, गवाहों के बयान और परिस्थितियों का परीक्षण किया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 28 मार्च को दोषी करार दिया था।