फर्रुखाबाद। शहर कोतवाली क्षेत्र के 21 वर्ष पुराने मारपीट और लूट के मामले में विशेष न्यायाधीश (दस्यु प्रभावित क्षेत्र) एवं तृतीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने एक पुत्र को लूट के आरोप में दोषी करार दिया। वहीं पिता और दूसरे पुत्र को मारपीट के मामले में दोष सिद्ध किया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 30 मार्च की तारीख तय की है।
शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला हरभगत निवासी रामनारायण मिश्रा की ओर से दायर मामले में न्यायालय ने मोहल्ले के लिए सुरेश बाबू पाठक, सचिन पाठक और नितिन पाठक को मारपीट के तहत दोषी करार दिया। वहीं लूट के आरोप में केवल सचिन पाठक को दोषी पाया गया जबकि सुरेश बाबू पाठक और नितिन पाठक को इस आरोप से दोषमुक्त कर दिया गया। अदालत ने सुरेश बाबू पाठक और नितिन पाठक को कम सजा योग्य अपराध होने के कारण 25-25 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करते हुए 30 मार्च को सजा के प्रश्न पर सुनवाई के लिए उपस्थित रहने के आदेश दिए। अभियुक्त सचिन पाठक को जिला कारागार में निरुद्ध रखते हुए उसे भी 30 मार्च को सजा सुनवाई के लिए न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं।