फर्रुखाबाद। जानलेवा हमले के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र शैलेंद्र सचान की अदालत ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया। सजा सुनाए जाने के लिए 25 मार्च की तारीख तय की। सुनवाई के दौरान एक आरोपी के हाजिरी माफी के प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अदालत ने गैरजमानती वारंट जारी कर दिया।
थाना कमालगंज क्षेत्र के गांव सियांपुर निवासी शिवरतन ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह 14 मई 2004 की शाम बाइक से घर लौट रहे थे। गांव के पास नीम के पेड़ के निकट कुछ लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। पहचान होने पर आरोपियों ने जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। इससे वह घायल हो गया। आरोपी गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर चले गए।
पुलिस ने विवेचना के बाद नगला पसई निवासी सुशील कुमार उर्फ करिया और रामनरेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान सुशील कुमार उर्फ करिया अदालत में उपस्थित रहा जबकि रामनरेश अनुपस्थित मिला। अदालत ने उसकी हाजिरी माफी अर्जी खारिज करते हुए गैरजमानती वारंट जारी कर दिया। अदालत ने थानाध्यक्ष कमालगंज को दोषी रामनरेश को गिरफ्तार कर 25 मार्च तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए।