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Farrukhabad News: गैरइरादतन हत्या में दो भाइयों को सात साल की सजा

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फर्रुखाबाद। शहर कोतवाली क्षेत्र के मसेनी टीला में रंजिश के चलते घर में घुसकर पिता-पुत्र पर हमला करने के मामले में सत्र न्यायालय ने दो भाइयों को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। हमले में घायल पिता की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार ने दोषियों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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अभियोजन के अनुसार, मसेनी टीला निवासी सुनीता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि राजकुमार के मामा के पुत्र दयालू से मुकदमा की रंजिश चल रही है। इसी विवाद में 30 नवंबर 2012 की रात करीब साढ़े आठ बजे राजकुमार, भाई रामकुमार, अजय कुमार और गुरुदेवी लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी लेकर उनके भाई राजू के घर में घुस आए। गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। हमले में उनके भाई राजू और पिता श्यामलाल के सिर व शरीर पर गंभीर चोटें आईं। दोनों को लोहिया अस्पताल ले जाया गया। वहां से कानपुर रेफर कर दिया गया। उपचार के दौरान आठ दिसंबर को श्यामलाल की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस ने मामला गैर इरादतन हत्या में तरमीम कर आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने साक्ष्यों, गवाहों के बयान और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद दोनों भाइयों को दोषी करार दिया।
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