फर्रुखाबाद। घर में घुसकर मारपीट के मामले में कोर्ट ने महिला सहित तीन दोषियों को तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। दोषियों को 12-12 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए हैं।
फतेहगढ़ कोतवाली के गांव याकूतगंज निवासी अनुराग अग्निहोत्री ने 25 मार्च 1999 को गांव के अवध बिहारी, आदेश कुमार, अरविंद कुमार, सत्यवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया इन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट कर जानलेवा हमला किया। इसमें कई लोग घायल हो गए।
विवेचक ने जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान वर्ष 14 जून 2016 को आरोपी अवध बिहारी की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश नरेंद्र प्रकाश ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर आदेश कुमार, अरविंद कुमार, सत्यवती को दोषी करार देकर तीन-तीन वर्ष की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 12 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषियों को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील अभिषेक सक्सेना ने दलीलें दीं।