फर्रुखाबाद। कपड़े धुलाई के रुपये मांगने पर जातिसूचक गाली गलौज व मारपीट के मामले में न्यायाधीश ने तीन दोषियों को एक-एक वर्ष की सजा सुनाई है। दोषियों को 21-21 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। एक आरोपी की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मौत चुकी है।
शहर कोतवाली के मोहल्ला छक्का नाजिर कूंचा निवासी सुरेश धोबी ने मोहल्ले के मनोज उर्फ कल्लू, सुरेश, सुनील, दीपू, जनपद शाहजहांपुर थाना मिर्जापुर गांव ढाई निवासी गौरव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि वह कपड़े धुलाई कर परिवार का भरण-पोषण करता है। दो सितंबर 2009 को सुरेश से कपड़े धुलाई के 5625 रुपये मांगे।
इस पर सुरेश सहित सभी लोगों ने जातिसूचक गाली-गलौज कर मारपीट कर धमकी दी। विवेचक ने मनोज उर्फ कल्लू, सुरेश, सुनील, दीपू के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। सुनवाई के दौरान आरोपी सुरेश की मौत हो गई। मुकदमे की सुनवाई कर रहे न्यायाधीश महेंद्र सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर गुरुवार को मनोज उर्फ कल्लू, सुनील, दीपू को दोषी करार देकर एक-एक वर्ष की सजा सुनाई। तीनों दोषियों को 21-21 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए।
अर्थदंड नहीं देने पर तीनों को तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर से अशोक कटियार व अनुज प्रताप सिंह ने दलीलें दीं।