फर्रुखाबाद। हत्या के एक पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है, जबकि सजा के बिंदु पर शनिवार को सुनवाई की जाएगी।
थाना कायमगंज क्षेत्र के ग्राम अताईपुर निवासी राजेश कुमार ने तीन अप्रैल 2002 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा कि उनका ट्रैक्टर चालक ईश्वर दयाल उर्फ पप्पू रात करीब 9:30 बजे बाइक से ट्यूबवेल से घर जा रहा था। इसी दौरान फायरिंग की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर राजेश कुमार मजदूरों के साथ मौके पर पहुंचे तो देखा कि ईश्वर दयाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसका शव सड़क पर पड़ा था और बाइक पास में ही खड़ी थी। मौके से तीन-चार बदमाश फायरिंग करते हुए सड़क के उत्तर दिशा की ओर भागते हुए दिखाई दिए, जिन्हें टॉर्च की रोशनी में देखा गया। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान ग्राम अताईपुर निवासी सुग्रीव और देशराज, ग्राम नोनियमगंज निवासी राजेश अग्रवाल तथा पृथ्वी दरवाजा निवासी सिकंदर के नाम प्रकाश में आए। विवेचक ने जांच पूरी कर सभी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियुक्त सुग्रीव की मृत्यु हो गई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्रवण कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपना पक्ष रखा। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहों व प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करने के बाद विशेष न्यायाधीश ने देशराज, राजेश अग्रवाल और सिकंदर को हत्या का दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों दोषियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजते हुए सजा के प्रश्न पर 20 दिसंबर को सुनवाई निर्धारित की है।