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व्यापारी पिता-पुत्र पर हमले में तीन आरोपी दोषी करा

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फर्रुखाबाद। व्यापारी पिता-पुत्र पर जानलेवा हमला करने के मुकदमे में जिला जज चवन प्रकाश ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। 12 अप्रैल को तीनों को सजा सुनाई जाएगी।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरा नगर निवासी राजू गुप्ता के भाई हरिश्चंद्र गुप्ता की मोहल्ला राजीव नगर निवासी विकास से रंजिश चल रही थी।
8 जून 2007 को हरिश्चंद्र पुत्र रोहित के साथ संकिसा रोड स्थित दुकान बंद कर रात को बाइक से घर जा रहे थे। आरोप है कि विकास, इंदिरा नगर निवासी पंकज उर्फ बबुआ, अमरीश चौरसिया, शिवाजीनगर निवासी धीरज ने आदर्श बाल विद्यामंदिर गेट के सामने उन्हें घेरकर गोली मार दी। जिसमें पिता-पुत्र घायल हो गए।
राजू ने चारों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ट्रायल के दौरान पंकज उर्फ बबुआ की मौत हो गई। बचे तीन आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था। इसमें जिला शासकीय अधिवक्ता सुदेश प्रताप सिंह व बचाव पक्ष के वकील ने दलीलें पेश कीं। सुनवाई पूरी होने के बाद जिला जज ने आरोपी विकास, अमरीश व धीरज को हमले में दोषी करार दिया। आरोपी विकास जेल में बंद है। आरोपी अमरीश व धीरज की जमानतें निरस्त कर जेल भेजा गया।
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