शमसाबाद। किशोरी से छेड़छाड़ के आरोपी का पुलिस ने शांतिभंग में चालान कर दिया। एसडीएम ने आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ग्रामीण ने 14 सितंबर को गांव के गौतम के खिलाफ नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया कि 13 सितंबर को उसकी 17 वर्ष की पुत्री खेत पर मूंग लेने गई थी। उसी दौरान गौतम ने पुत्री से छेड़छाड़ की थी। विरोध करने पर गौतम ने पुत्री से मारपीट की।
16 सितंबर की रात को किशोरी घर से शौच करने की बात कहकर गई, और वापस नहीं आई। दूसरे दिन गांव के तालाब में किशोरी का शव उतराता मिला था। पोस्टमार्टम में किशोरी की मौत डूबने से होना बताई गई। उसकी आंख, माथे व ठोड़ी पर पांच चोट के निशान मिले थे।
दुष्कर्म की पुष्टि के लिए स्लाइड बनाई गई थी। पुलिस ने आरोपी गौतम का शांतिभंग में चालान कर दिया। एसडीएम ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। एसओ अमित गंगवार ने बताया कि जांच में किशोरी बालिग पाई गई। छेड़छाड़ के मामले में सात वर्ष से कम की सजा है। इसलिए शांतिभंग में चालान किया गया है।