मतदाता सूची में नाम बढ़वाने और त्रुटि दूर कराने का काम शुरू हो गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय, तहसील, विकास खंड मुख्यालय और मतदेय स्थल से फार्म प्राप्त करके मतदाता सूची में नाम बढ़वा सकते हैं। 31 अक्तूबर तक 18 साल की आयु पूरी करने वाले युवा वोटर बन सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम बढ़वाने की आचार संहिता गुरुवार से लागू हो गई है। अब जिले की चार विधान सभा क्षेत्रों की मतदाता सूची अपडेट की जाएगी। इसका विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश बिंदु ने बताया कि युवाओं को वोटर बनाने पर ज्यादा जोर होगा।
18 साल से अधिक उम्र के जो भी लोग नाम बढ़वाना चाहेंगे, उनका अगर दूसरे विधान सभा की सूची में नाम नहीं है तो उनका नाम वोटर लिस्ट मेें बढ़ाया जाएगा।