फर्रुखाबाद। स्टांप चोरी के मामले सहमति के आधार पर निस्तारित करने के लिए अब प्रत्येक माह के तीसरे शनिवार को लोक अदालत का आयोजन कर सुनवाई होगी। एक सप्ताह में स्टांप की शेष धनराशि कोषागार में जमा करनी होगी।
जिलाधिकारी डॉ.वीके सिंह ने बताया कि लोगों को सुविधा देने के लिए स्टांप कमी के वादों को सहमति के आधार पर निस्तारित करने के लिए आयुक्त स्टांप के आदेश पर माह के तीसरे शनिवार को लोक अदालत लगेगी। इसमें सुनवाई करने के साथ स्टांप की कम धनराशि ब्याज सहित जमा करने के लिए पक्षकार को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई कम धनराशि ब्याज व अर्थदंड सहित कोषागार में जमा कराई जाएगी। इसके बाद बाद समाप्त होगा।