फर्रुखाबाद। ट्रैक्टर-ट्रालियोंं से मिट्टी का खनन कराते वक्त पाइप टूट गया था। विरोध करने पर अधिवक्ता से अभद्रता के मामले में दर्ज परिवाद में सांसद पुत्र, भतीजे समेत छह लोग कोर्ट में पेश हुए। न्यायाधीश ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया।
कादरीगेट थाने के गांव नगला कलार निवासी अधिवक्ता सत्येंद्र कुमार ने 12 सितंबर 2022 को जेएम सदर की अदालत में परिवाद दायर दिया। इसमें कहा कि 25 अगस्त 2022 को उनका पुत्र बना खुर्द में राजमिस्त्री सूरज के साथ काम कर रहा था। शाम चार बजे सांसद पुत्र अर्पित, भतीजे राहुल का ट्रैक्टर चालक मिट्टी खनन कर रहा था। मिट्टी भरी ट्रैक्टर-ट्राली पाइप पर चढ़ गई इससे पाइप टूट गया। इसके बाद आई जेसीबी को निकलने से पुत्र अजय कुमार ने रोका, तो चालक गुस्सा गया। उसने सांसद के भतीजे राहुल राजपूत को फोन कर दिया। कुछ ही देर में राहुल राजपूत, सांसद पुत्र अर्पित राजपूत दो कारों से 12 लोगों के साथ पहुंचे। उन्होंने लाइसेंसी पिस्टल तान दी। पुत्र सबमर्सिबल के कमरे में घुसा,तो आरोपियों ने लात-घूंसों से पीटकर घाल कर दिया। आसपास के लोगों को आता देख आरोपी भाग गए। जेएम सदर ने सांसद पुत्र अर्पित, भतीजे राहुल, साथी शैलेंद्र, सौरभ, नागेश, विशाल शर्मा को तलब किया था। मंगलवार को सभी आरोपी अदालत में पेश हुए। सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी गई।