फर्रुखाबाद। शादी का झांसा देकर युवती के साथ दुष्कर्म, मारपीट और जबरन गर्भपात कराने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय संख्या-01 संजय कुमार की अदालत ने आरोपी सिपाही राहुल उर्फ किंग हिटलर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।
जनपद हाथरस के सिकंदराराऊ निवासी युवती ने 31 मार्च 2025 को कादरीगेट थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। बताया था कि जनपद हाथरस के गांव वकामन थाना हसमान निवासी तथा थाना कादरीगेट में तैनात सिपाही राहुल उर्फ किंग हिटलर ने उससे 31 जनवरी 2025 को मंदिर में दिखावटी शादी की। इसके बाद उसे किराये के मकान में पत्नी की तरह रखने का नाटक किया और शारीरिक संबंध बनाए। कुछ दिनों बाद आरोपी ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आरोप लगाया कि विरोध करने पर आरोपी ने गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की। उसे दो माह तक बंधक बनाकर रखा। इस दौरान जब वह गर्भवती हुई तो दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी सिपाही ने उसे कोर्ट मैरिज का झांसा देकर जबरन कागजों पर हस्ताक्षर कराए और धमकाया कि अब वह कोई मुकदमा दर्ज नहीं करा सकती।
सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से दलील दी गई कि उसने पीड़िता से मंदिर में विवाह किया था और विवाह का पंजीकरण भी कराया था। दोनों के बीच वैचारिक विवाद होने की बात कहकर आरोपों को मनगढ़ंत बताया। पीड़िता की ओर से धन मांगे जाने की दलील दी। अभियोजन पक्ष ने जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर बार-बार शारीरिक संबंध बनाए, जो गंभीर अपराध है। न्यायालय ने पीड़िता के बयान, केस डायरी और अभिलेखों के आधार पर मामले को गंभीर माना। जमानत का आधार न पाए जाने पर अग्रिम जमानत अर्जी निरस्त कर दी।