फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Farrukhabad News: अपहरण और फिरौती के मामले में शिवानी की अग्रिम जमानत खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
फर्रुखाबाद। कोतवाली फतेहगढ़ में दर्ज अपहरण समेत अन्य धाराओं के मुकदमे में आरोपी शिवानी जाटव उर्फ शिवांगी की अग्रिम जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र/तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सचान ने खारिज कर दी।
विज्ञापन

फतेहगढ़ के कसरट्टा मोहल्ला निवासी अभय गोस्वामी की तहरीर पर पुलिस ने थाना मोहम्मदाबाद के गांव नगला खरिक डूंगरपुर निवासी शिवानी, काजल और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बचाव पक्ष की ओर से आरोपों को निराधार बताते हुए कहा गया कि शिवानी को साजिश के तहत नामजद किया गया है। घटना की प्राथमिकी तीन दिन बाद दर्ज होने और घटना स्थल जनपद मैनपुरी थाना कुर्रा क्षेत्र में बताए जाने का भी तर्क दिया गया। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि शिवानी ने सह अभियुक्तों के साथ मिलकर वादी और उसके साथी के अपहरण, मारपीट और फिरौती मांगने की घटना में भूमिका निभाई। कोर्ट ने केस डायरी में शामिल वादी व उसके साथी की मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन किया। दोनों के विवेचनात्मक बयानों व प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की पुष्टि किए जाने का उल्लेख है। कोर्ट ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का पर्याप्त आधार नहीं माना और अर्जी निरस्त कर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें