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Farrukhabad News: भाई की पीटकर हत्या करने में दंपती और दो पुत्र दोषी करार

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फर्रुखाबाद। अपर सत्र न्यायालय संख्या-9 ने रास्ते पर गंदगी डालने को लेकर हुए विवाद में एक बुजुर्ग की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या करने के मामले में भाई, उसकी पत्नी और उनके दो पुत्रों को दोषी करार दिया है। मामले में सजा के बिंदु पर सुनवाई छह अक्तूबर को होगी।
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यह घटना कायमगंज थाना क्षेत्र के टिलिया सलेमपुर हमीरपुर खास गांव में हुई थी। देव सिंह ने तहरीर में बताया था कि 11 नवंबर 2023 की शाम करीब साढ़े चार बजे उनकी पत्नी शियादेवी का चाची पुष्पा से रास्ते पर गंदगी डालने को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने पर चाचा श्रीकृष्ण, चचेरे भाई मोहनलाल और शिवकुमार भी वहां आ गए। इन चारों ने शियावती के साथ मारपीट और गालीगलौज की। पत्नी को बचाने पहुंचे देव सिंह के पिता रामकिशन पर भी हमला किया गया। आरोपियों ने रामकिशन को लाठी-डंडों और टकोरा से पीटा। मारपीट में शियावती और रामकिशन घायल हो गए।
घायलों को कायमगंज सीएचसी ले जाया गया। वहां से रामकिशन को लोहिया अस्पताल रेफर किया गया। अस्पताल ले जाने की तैयारी के दौरान ही रामकिशन की मौत हो गई। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने मामले की सुनवाई पूरी की। उन्होंने श्रीकृष्ण, पुष्पा, मोहनलाल और शिवकुमार को दोषी करार दिया। श्रीकृष्ण पहले से ही न्यायिक अभिरक्षा में जेल में बंद है। पुष्पा, मोहनलाल और शिवकुमार विचारण के दौरान जमानत पर थे। निर्णय के बाद इन तीनों को भी न्यायिक अभिरक्षा में ले लिया गया। उनके व्यक्तिगत बंधपत्र खंडित कर दिए गए हैं। जमानतदारों को भी दायित्व से मुक्त कर दिया गया।
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