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Farrukhabad News: नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म में सात वर्ष की कैद

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फर्रुखाबाद। नाबालिग के अपहरण एवं दुष्कर्म के करीब नौ वर्ष पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोषी आनंद शाक्य को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया।
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थाना मऊदरवाजा क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 24 अप्रैल 2017 को थाने में तहरीर देकर बताया था कि वह खेत पर गई थी। उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। शाम को लौटने पर घर की अलमारी खुली मिली। सोने-चांदी के जेवर और 74 हजार रुपये गायब थे। काफी तलाश के बाद भी पुत्री का कोई पता नहीं चला। गांव के लोगों ने आनंद शाक्य, उसकी मां, भाई और एक अन्य व्यक्ति को उसकी बेटी को बेहोशी की हालत में ई-रिक्शा से ले जाते देखा था। महिला ने आशंका जताई थी कि जेवर के लालच में नाबालिग पुत्री की हत्या कर उसे कहीं बेचा जा सकता है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आनंद शाक्य को 30 जून को दोषी करार दिया था।
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