फर्रुखाबाद। बाग में आम बीनने गई छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म की कोशिश करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट डॉ. अनिल कुमार सिंह ने युवक राजिद हसन को दोषी ठहराया।
दोषी को सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। 14 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। थाना मऊदरवाजा क्षेत्र निवासी एक ग्रामीण ने गांव तुर्कीपुर निवासी राजिद हसन के खिलाफ छह वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
इसमें कहा था कि 29 अप्रैल 2017 को उनकी छह वर्षीय पुत्री अपने छोटे भाई के साथ गांव के किनारे पेड़ के नीचे पड़े आम बीन रही थी। उसी समय गांव तुर्कीपुर निवासी लल्लू व राजिद हसन साइकिल से आया। राजिद ने पुत्री के साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की। पुत्री के रोने-चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास के लोग आ गए। इससे युवक डर कर भाग गया।
रिपोर्ट के बाद विवेचक ने न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। गवाह व सबूतों को मद्देनजर रखते हुए राजिद हसन को दोषी करार देते हुए कोर्ट ने सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।