फर्रुखाबाद। हत्या करने के प्रयास में दो सगे भाइयों सहित सात लोगों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। दोषियों को सजा सुनाने के लिए 22 नवंबर की तिथि नीयत की है।
राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव नगरिया जवाहर निवासी वीरपाल सिंह ने सात लोगों के खिलाफ हत्या करने के प्रयास में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा कि 14 अगस्त 2012 को वह बदायूं रोड राजेपुर तिराहा पर दुकानों का निर्माण कार्य करा रहा था। उसी समय कुलदीप गुप्ता, सचिन गुप्ता समेत सात लोग हाथों में तमंचे लेकर आए और गाली-गलौज करने लगे। विरोध करने पर इन लोगों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। गोली मजदूर अवधेश को लग गई। वह घायल होकर गिर गया। इसके बाद सभी फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए।
पुलिस ने घायल अवधेश का मेडिकल परीक्षण कराया। सातों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचक ने विवेचना पूर्ण कर कुलदीप गुप्ता, सचिन गुप्ता, गोलू, संजय, राजू, सोनू, चंदन के खिलाफ हत्या के प्रयास करने सहित अन्य धाराओं में न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।मामले की सुनवाई कर रहे एडीजे सात अंकित कुमार मित्तल ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद गवाह व साक्ष्य के आधार पर सातों आरोपियों को दोषी करार दिया है। सजा सुनाने के लिए 22 नवंबर की तिथि नीयत की है।