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पाक्सो एक्ट में आरोपी को दस साल की सजा

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पॉक्सो एक्ट में दस साल की सजा
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फर्रुखाबाद। विशेष अदालत पॉक्सो एक्ट की न्यायाधीश नसीमा खानम ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मुकदमे में आरोपी को दोषी पाकर दस साल की सजा सुनाई है। 45 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
शमसाबाद थाना क्षेत्र निवासी कक्षा 11 की 16 वर्षीय छात्रा 21 अप्रैल 2014 को विद्यालय जा रही थी। रमापुर चौराहे पर गांव बेला सरायगजा निवासी अमित उसे मिला और अपने साथ ले गया। शाम तक पुत्री के घर न आने पर परिजन उसकी खोज में लग गए। गांव के कुछ लोगों ने छात्रा को अमित के साथ जाते देखा था।
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उन्होंने इसकी जानकारी छात्रा के परिजनों को दी। पिता ने शमसाबाद थाने में 28 अप्रैल 2014 को अमित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। 31 जुलाई 2014 को अमित को गिरफ्तार कर लिया गया था और छात्रा भी मिल गई थी। पुलिस ने नाबालिग छात्रा को ले जाने, दुष्कर्म करने व पॉक्सो एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।
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मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता तेज सिंह राजपूत ने दलीलें पेश कीं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि आरोपी को दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट व अन्य धाराओं में दोषी पाया गया है। न्यायाधीश ने आरोपी को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।
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