फर्रुखाबाद। अपर जिला जज आलोक पांडेय ने शनिवार को जानलेवा हमले के मामले में सात साल की सजा और 6500 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है।
अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव जटपुरा किराचिन निवासी परमेंद्र 19 मार्च 2013 को गांव के भारत सिंह के घर होली उठाने जा रहा था। रास्ते में गांव के कल्लू ने साथियों के साथ भारत सिंह के घर जाने से रोक दिया। विरोध करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी तो वह घर लौट आया।
कुछ देर बाद कल्लू अपने साथियों के साथ परमेंद्र के घर में घुस आया और मारपीट करने लगा। विरोध करने पर जान से मारने की नियत से फायर झोंक दिया। छर्रे लगने से परमेंद्र घायल हो गया। घायल परमेन्द्र ने कल्लू के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच के बाद अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ईश्वरी कुमारी शाक्य ने दलीलें पेश कीं।
सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी कल्लू को जानलेवा हमले के जुर्म में दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा सुनाई।