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न्यायिक अभिरक्षा से भागे तीन आरोपी और सिपाही पर रिपोर्ट दर्ज

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फर्रुखाबाद। गैर जमानती वारंट वापसी का प्रार्थनापत्र और जमानत खारिज होने पर न्यायिक अभिरक्षा से भागे दंपती, उसके पुत्र और कोर्ट मोहर्रिर (सिपाही) के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी दंपती को गिरफ्तार कर रिमांड मजिस्ट्रेट के यहां पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर निवासी गोपाल, पत्नी आशा और पुत्र हरीश कुमार के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल रहा है। गैरहाजिर रहने पर तीनों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुए थे। 13 मई को तीनों आरोपियों ने अधिवक्ता के माध्यम से सिविल जज (जूनियर डिवीजन) एफटीसी-2 में आत्मसमर्पण किया।
इनके वकील ने वारंट वापसी के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया, जिसे न्यायिक मजिस्ट्रेट ने खारिज कर तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने का आदेश कोर्ट मोहर्रिर जिलेदार को दिया था। कोर्ट मोहर्रिर ने आरोपियों को हिरासत में न लेकर उनको वकील के चेंबर में जाने दिया।
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आरोपियों की जमानत अर्जी उनके वकील ने कोर्ट में पेश की। सुनवाई के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसे खारिज कर दिया। इसकी जानकारी होने पर कोर्ट मोहर्रिर की लापरवाही से तीनों आरोपी कचहरी से न्यायिक अभिरक्षा से फरार हो गए। इसकी जानकारी फतेहगढ़ कोतवाली में दी गई।
दरोगा आनंद शर्मा ने मामले की जांच की। इसमें कोर्ट मोहर्रिर जिलेदार की लापरवाही सामने आई। आनंद शर्मा ने गोपाल, आशा, हरीश कुमार और जिलेदार के खिलाफ फतेहगढ़ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी गोपाल और आशा को पुलिस ने शनिवार की रात पकड़ लिया। दोनों को रविवार को रिमांड मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया।
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