बिजली बिल में सरचार्ज माफी योजना का लाभ पाने के लिए बकायेदारों के पास 25 मार्च तक का मौका है। इसके बाद न तो पंजीकरण होगा और न ब्याज में छूट का लाभ दिया जाएगा। जो बकायेदार उपभोक्ता पंजीकरण नहीं कराएंगे, उनके कनेक्शन काट दिए जाएंगे। इसके बाद उपभोक्ताओं से ब्याज समेत बिजली का बिल वसूला जाएगा।
घरेलू और नलकूप बिजली के बकायेदारों को ब्याज में छूट दिए जाने के लिए प्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2019 को सरचार्ज माफी योजना शुरू की थी। इसके बाद यह योजना 25 मार्च तक बढ़ा दी गई। इस योजना के तहत ग्रामीण खंड फर्रुखाबाद के करीब 40 हजार बकायेदार उपभोक्ताओं में से दस हजार ने पंजीकरण कराया है। शहरी क्षेत्र में दस हजार से अधिक के करीब दस हजार बकायेदारों में से साढ़े चार हजार ने योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराया है। ब्याज में छूट देकर किस्तों में धनराशि जमा कराई गई। बकायेदारों के पास बिल के ब्याज में छूट पाने के लिए 25 मार्च तक पंजीकरण कराने का अंतिम मौका है।
जो उपभोक्ता 25 मार्च तक पंजीकरण कराएंगे, उनको 31 मार्च तक बिल का मूलधन पूरा जमा करना होगा। बिल का मूलधन पूरा जमा न करने पर ब्याज माफी का लाभ नहीं मिलेगा।
एक्सईएन ग्रामीण रमेश चंद्र ने बताया कि बकायेदार जो उपभोक्ता पंजीकरण कराकर पूरा बिल जमा नहीं करते हैं। उनके कनेक्शन कटवा दिए जाएंगे। उनसे पूरा धन ब्याज समेत वसूल किया जाएगा। इसके साथ ही कनेक्शन काटने और जोड़ने का चार्ज भी उपभोक्ता से वसूला जाएगा।
एक्सईएन शहरी पंकज अग्रवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं के पास अभी 25 मार्च तक पंजीकरण कराकर 31 मार्च तक बिल जमा कर ब्याज में छूट पाने का मौका है। इसमें चूक होने पर ब्याज समेत धनराशि वसूल की जाएगी। अवर अभियंताओं को बकायेदारों के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए गए हैं।