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डूडा के परियोजना अधिकारी समेत छह के खिलाफ परिवाद दर्ज

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फर्रुखाबाद। फतेहगढ़ कोतवाली के मोहल्ला ग्वालटोली निवासी वीरेंद्र चतुर्वेदी ने डूडा परियोजना अधिकारी जयविजय सिंह, लिपिक रामतीर्थ, प्राइवेट कर्मचारी अशोक कुमार व तीन अज्ञात कर्मचारियों के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। इसमें कहा कि उसने प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुदान को फार्म भरकर जमा किया था। इसकी जांच करने अशोक कुमार आए।
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18 जुलाई 2019 को अशोक का फोन आया और कार्यालय में आने की बात कही। 19 जुलाई को वह उनके कार्यालय गया। वहां लिपिक रामतीर्थ से मिलवाया। लिपिक ने डूडा परियोजना अधिकारी से मुलाकात कराई। इसके बाद लिपिक व अशोक कुमार ने अनुदान को पत्रावली स्वीकृति के लिए 20 हजार रुपये की मांग की। उन्होंने कहा कि दस हजार रुपये डूडा के परियोजना अधिकारी के होते हैं और दस हजार में कर्मचारी बंटवारा कर लेते हैं। इसका विरोध करने पर आरोपियों ने गालीगलौज कर मारपीट की।
इससे उसकी शर्ट फट गई। जेब में रखे 1200 रुपये निकाल लिए। कार्यालय से धक्कामार कर निकाल दिया। पीड़ित की अर्जी पर सीजेएम के आदेश पर आरोपियों के खिलाफ परिवाद दर्ज किया गया है।
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