संवाद न्यूज एजेंसी
फर्रुखाबाद। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने हत्या की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज कर विवेचना करने का आदेश शहर कोतवाल को दिया है।
शहर के मोहल्ला सलावत खां निवासी प्रीती ने मोहल्ले के ही निवासी पति के भाई धर्मेंद्र, राजेश, बृजेश, सास हरदेवी, कासगंज के थाना राजारामपुर के गांव जसरतपुर निवासी मुकेश और जहानगंज थाने के गांव जैतपुर निवासी शिवराम के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की। इसमें कहा कि वह पति दीपक के साथ अलग रहती थी।
पति का भाइयों से खेत व मकान को लेकर झगड़ा होता था। 24 अगस्त 2019 को आरोपी घर आए और पति को अपने साथ बुला ले गए। 25 अगस्त को जानकारी मिली कि पति का शव आफताब के खेत के नाले के किनारे पड़ा है। जब उसे पति का शव कोतवाली ले जाने को कहा तो आरोपियों ने मना कर दिया और और शव को गायब कर दिया। आरोपियों पर पति की हत्या करने का पत्नी ने आरोप लगाया है।
उधर दीपक की मां हरदेवी ने बहू प्रीती व उसके मायके पक्ष के राजीव, राजेश, मानसिंह, महेंद्र, पवन, हंसमुखी, शीतल निवासी फरसोली थाना अलीगंज जिला एटा और मोहल्ला सलावत खां निवासी अखिलेश व इनकी पत्नी कस्तूरी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दायर की। इसमें कहा कि शादी के बाद से पुत्र दीपक और पुत्रवधू में झगड़ा होता था। बहू के परिवार वाले भी पुत्र दीपक को परेशान करते थे। उसको आत्महत्या करने के लिए उकसाते थे। 25 अगस्त 2019 को पुत्र दीपक ने आत्महत्या कर ली। पुत्र का शव खेत में पड़ा मिला। दीपक की मौत में पत्नी व मां की जवाबी अर्जी पर सुनवाई के बाद सीजेएम ने शहर कोतवाल को अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। विवेचना के परिणाम से कोर्ट को अवगत कराने का भी आदेश दिया है।