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Farrukhabad News: गैर इरादतन हत्या व आर्म्स एक्ट में एक पर दोषसिद्ध

Tue, 13 Jan 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फर्रूखाबाद
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फर्रुखाबाद। हर्ष फायरिंग के दौरान 14 वर्षीय किशोर की 16 वर्ष पहले मौत हो गई थी। मामले में अपर सत्र न्यायाधीश शैली रॉय की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। दोषी को सजा सुनाने के बिंदु पर 13 जनवरी की तारीख तय की।
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कोतवाली फर्रुखाबाद क्षेत्र के गांव खिन्नी नगला निवासी सरला देवी ने थाने में दो दिसंबर 2009 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि गांव में जेठ के पुत्र पिंटू की बरात जाने के दौरान निकरौसी कार्यक्रम हो रहा था। इस दौरान रमन जाटव ने उसके पुत्र मिथुन (14) को गोली मार दी। मिथुन की मौके पर ही मौत हो गई थी और गांव का सरवीर भी गोली लगने से घायल हो गया था।
पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान पुलिस ने रमन को रोडवेज बस अड्डे से गिरफ्तार किया था। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त 12 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया गया। पुलिस ने दोनों मामलों में उसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में 13 गवाहों को परीक्षित कराया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, बरामदगी मेमो, नक्शा नजरी समेत सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए। रमन ने बताया कि वह तमंचे से हर्ष फायरिंग कर रहा था, इस दौरान किशोर के गोली लग गई थी। न्यायालय ने अपने निर्णय में घटना को हत्या की श्रेणी में न आने वाला गैर इरादतन हत्या करार दिया। आरोपी रमन को दोषी करार देते हुए दंड के बिंदु पर 13 जनवरी को सुनवाई करने की तारीख तय की।
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