फर्रुखाबाद। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय की अदालत ने झूठी सूचना देने के मामले में एक दोषी को एक माह की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर 10 दिन की अतिरिक्त कैद का प्रावधान किया गया है।
चुनूपुर गढ़िया निवासी उदयवीर ने 1 मई 2020 को चार लोगों पर मारपीट और धमकी देने की झूठी प्राथमिकी एससी-एसटी अधिनियम के तहत दर्ज कराई थी। सुनवाई में गवाह धीरेश ने शपथपत्र देकर आरोपों को राजनीतिक द्वेषवश बताया। कोर्ट ने वादी उदयवीर के विरुद्ध झूठी सूचना देने का दांडिक वाद दर्ज करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान उदयवीर ने न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने उसे दोषी सिद्ध करते हुए सजा सुनाई। (संवाद)