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अपहरण में नौ अभियुक्तों को उम्रकैद

Sat, 15 Oct 2016 11:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/फर्रुखाबाद
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विशेष अदालत एंटी डकैती के न्यायाधीश शिव सिंह यादव ने अपहरण के मुकदमे के नौ आरोपियों को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मुकदमे के दौरान गवाही से पलटने के मामले में अपह्रत के चाचा के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज कर नोटिस जारी किया गया है।
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कमालगंज के गांव सदरियापुर निवासी राजू उर्फ टेनू 1 नवंबर 2014 को मोटर साइकिल के कागज लेने बाइक से मैनपुरी गया था। वहां से वापस लौटते समय रास्ते में बोलेरो सवार बदमाशों ने उसे घेर लिया और मारपीट कर गाड़ी में डालकर अपहरण कर ले गए। घर न लौटने पर घटना की जानकारी अपह्रत के भाई देवेंद्र ने पुलिस को दी।

पांच नवंबर को भाई की बाइक दरौरा पुल के पास लावारिस अवस्था में चाबी लगी हुई मिली। अपह्रत के भाई ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई। बदमाशों के बताए अनुसार परिवार के लोग पांच लाख रुपये लेकर पुलिस के सहयोग से फिरौती देने कायमगंज पहुंचे।
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फर्जी नोटों की गड्डियों को बैग में रखकर बैैरियर तिराहा के पास बदमाशों को दिलवाई। इसी दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर तीन बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों की निशानदेही पर गंगइया के अरहर के खेत से अपह्रत राजू शर्मा उर्फ टेनू को 10 नवंबर को बरामद किया गया।

पुलिस ने जांच पड़ताल कर एटा के थाना अलीगंज के गांव मोहम्मदपुर बझेरा निवासी रिंकू भुर्जी, बबलू उर्फ आमोद कुमार, इटावा के गांव नगला महलौता निवासी अवनेश भुर्जी, कायमगंज कोतवाली के गांव पपड़ी निवासी कौशल काछी, रवींद्र, कायमगंज कोतवाली के गांव गंगइया निवासी जितेंद्र कुमार उर्फ जेके उर्फ बजरंगी, विनोद शाक्य, मुलायम सिंह उर्फ सेवकराम, हुकुमी उर्फ गंजा के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।  सुनवाई पूरी होने पर न्यायाधीश ने नौ आरोपियों को फिरौती के लिए अपहरण किए जाने के जुर्म में दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। मुकदमे के सुनवाई के दौरान अपह्त के चाचा चुन्नालाल ने झूठी गवाही दी।
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इनके खिलाफ धारा 344 के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर न्यायाधीश ने नोटिस जारी किया है।
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