मेडिकल स्टोर से दवाए जब्त करने के बाद चौकी में संचालक से जानकारी करते सिटी मजिस्ट्रेट। संवाद
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फर्रुखाबाद। शहर की आवास विकास कॉलोनी के निजी नर्सिंग होम में बगैर लाइसेंस के नर्सिंग होम संचालित मिला। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर में मिली दवाएं जब्त कर ली हैं। सिटी मजिस्ट्रेट ने संचालक पर सीजेएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने की बात कही है।
गांव पचपुखरा निवासी अधिवक्ता अखिलेश कुमार ने जिलाधिकारी से आवास विकास कालोनी स्थित एचएल मेमोरियल हास्पिटल की शिकायत की थी। उन्होंने अस्पताल बना लाइसेंस संचालित होने का आरोप लगाया था। जांच के लिए डीएम ने सिटी मजिस्ट्रेट अशोक कुमार मौर्य की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी बनाई।
गुरुवार दोपहर को सिटी मजिस्ट्रेट ड्रग इंस्पेक्टर एके चौधरी और सुनील कुमार के साथ अस्पताल पहुंचे। अस्पताल में मेडिकल स्टोर भी मिला। नर्सिंग होम संचालक अश्वनी कुमार कोई कागजात नहीं दिखा पाए। उन्होंने नर्सिंग होम का लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की जानकारी दी। सिटी मजिस्ट्रेट ने दवाइयां जब्त करने और अस्पताल संचालक को हिरासत में लेने के निर्देश दिए। पुलिस चौकी पर सूची बनाने के बाद ड्रग इंस्पेक्टर ने बताया कि दवाएं एक लाख से अधिक कीमत की हैं। संचालक को छोड़ दिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि मेडिकल स्टोर का कोई कागज नहीं मिला है। संचालक के खिलाफ सीजेएम के ड्रग अधिनियम में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।