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नियमों का पालन न हुआ तो जिम्मेदार होंगे मैरिज होम संचालक

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नियमों की अनदेखी पर भुगतेंगे मैरिज होम संचालक
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कायमगंज। कोतवाली में एसडीएम व सीओ ने नगर के मैरिज होम व गेस्ट हाउस संचालकों के साथ शुक्रवार को बैठक की। उन्होंने शादी समारोह व अन्य कार्यक्रमों के लिए सरकार द्वारा दी गई कोविड-19 की गाइडलाइन के बारे में बताया। कहा कि नियमों का पालन न हुआ तो संचालकों के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
एसडीएम सुनील कुमार व सीओ राजवीर सिंह गौर ने कहा कि सरकार ने शादी समारोह व सार्वजनिक आयोजनों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। कार्यक्रम में 100 लोग ही शामिल हो सकते हैं। अब आयोजकों को अनुमति लेने के लिए तहसील के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। संबंधित कोतवाली या थाने में वे सूचना देकर अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। अब मैरिज होम व गेस्ट हाउस संचालकों की जिम्मेदारी है कि वे सरकार की गाइडलाइन का पालन कराएं। शादी समारोह में सैनिटाइजर व मास्क को जरूरी करें।
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साथ ही अपने यहां मास्क रखें, जिससे समारोह में बिना मास्क के आने वालों को आसानी से मास्क मिल सकें। सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे समारोह में जाकर चेकिंग करें और नियमों का पालन न होने पर कानूनी कार्रवाई करें। इंस्पेक्टर डॉ. विनय राय ने कहा कि सभी लोग अपने अपने मैरिज होम के बाहर पर्याप्त रोशनी व सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवा लें।
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