फर्रुखाबाद। बालिका से छेड़छाड़ और धमकी देने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने दोषी रमले उर्फ जितेंद्र को पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 12 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर दो माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया।
थाना जहानगंज क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति ने दर्ज कराई प्राथमिकी में बताया कि 25 अक्तूबर 2017 की शाम उसकी 12 वर्षीय पुत्री शौच के लिए खेत के पास गई थी, जहां गांव के कुछ युवक पहले से मौजूद थे। युवक उसकी पुत्री को बहलाकर भगा ले गए। इसी दौरान उसकी छोटी पुत्री को आरोपी रमले ने रास्ते में पकड़ लिया। उसके साथ छेड़छाड़ की तथा दुष्कर्म का प्रयास किया। शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गया। मामले की सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को सोमवार को दोषी करार दिया था।