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Farrukhabad News: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा

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फर्रुखाबाद। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी की अदालत ने आरोपी मुनेंद्र को दोषी को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया।
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थाना शमसाबाद क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपनी नाबालिग पुत्री के लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि 24 सितंबर 2016 को उसकी 15 वर्षीय पुत्री दवा लेने के लिए कायमगंज गई थी लेकिन देर शाम तक घर वापस नहीं पहुंची। काफी खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चल सका। वह कक्षा 11 की छात्रा थी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच की। जांच के दौरान आरोपी जनपद एटा के थाना जैथरा के गांव रतौली हाल निवासी थाना अलीगंज के गांव चमन नगरिया निवासी प्रेम उर्फ मुनेन्द्र का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। पुलिस ने किशोरी को ढूंढ निकाला। अदालत ने सुनवाई करने के बाद आरोपी प्रेम उर्फ मुनेंद्र को 18 अप्रैल को दोषी ठहराया था।
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