फर्रुखाबाद। जमीन की रंजिश में पांच वर्ष पहले युवक की हत्या में दोषी भाई को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।
मेरापुर थाना क्षेत्र के गांव देवसनी निवासी अमर सिंह का पुत्र थान सिंह 15 जनवरी 2019 को खेत में पानी लगाने गया था। वह वापस नहीं आया। 16 जनवरी 2019 को पिता अमर सिंह परिजनों के साथ पुत्र की खोजबीन करने निकले। गांव के छेदालाल के गेहूं के खेत में थान सिंह का शव पड़ा मिला। पुलिस ने अमर सिंह की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया।
विवेचक ने जांच के दौरान अमर सिंह के खेत से थान सिंह का मफलर व चप्पल बरामद कर ली थी। विवेचना में सामने आया कि जमीन के विवाद में थान सिंह की उसके भाई नर सिंह ने हत्या कर दी थी। विवेचक ने नर सिंह के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमे में सुनवाई कर रहे अपर सत्र न्यायाधीश षष्टम डॉ. अनिल कुमार सिंह ने गवाह व साक्ष्य के आधार पर नरसिंह को मंगलवार को दोषी करार किया था। बुधवार को न्यायाधीश ने नर सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई। दोषी को 50 हजार रुपये अर्थदंड के रूप में जमा करने के आदेश दिए। अर्थदंड नहीं जमा करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। अभियोजन की ओर से तेज सिंह राजपूत ने दलीलें दीं।