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रेप के बाद हत्या में उम्रकैद

Thu, 14 Jan 2016 11:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,फर्रुखाबाद
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फर्रुखाबाद। फास्ट ट्रैक के न्यायाधीश अब्दुल मोबीन ने आठ वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में उम्रकैद 35 हजार रुपये जुर्माना भरने के आदेश दिया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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मोहम्मदाबाद कोतवाली अंतर्गत सात फरवरी 2011 को आठ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या कर शव को सरसों के खेत में फेंक दिया गया था। बालिका के पिता ने नगला स्वामी निवासी विनोद कुमार के खिलाफ मोहम्मदाबाद कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

न्यायालय में बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता शिशुपाल सिंह यादव ने दलीलें पेश कीं। न्यायाधीश ने विनोद कुमार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और दस हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया। हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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बीस हजार रुपये जुर्माना किया। धारा 201 आईपीसी के जुर्म में तीन साल की सजा सुनाई और पांच हजार रुपये जुर्माना किया। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। सभी सजाएं एक साथ चलने के आदेश दिए हैं।
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