फर्रुखाबाद। खाद्य विभाग में पंजीकरण कराए बिना चाट-पकौड़ी, समोसा, चाय समेत अन्य खाद्य सामग्री बेचते मिले तो पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। छह माह की सजा भी हो सकती है। शनिवार को विभागीय अधिकारियों की जांच में 12 दुकानों पर बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बिकती मिली। दो परचून की दुकानों पर 12 लाख से अधिक का टर्नओवर मिला। इन सभी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।
खाने-पीने की वस्तुएं बेचने वाले सभी दुकानदारों के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग में पंजीकरण कराना अनिवार्य हो गया है। बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचते पकड़े जाने पर चालान होगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी बिजेंद्र कुमार, आशीष कुमार वर्मा ने चेकिंग अभियान चलाया।
शमसाबाद क्षेत्र के फैजबाग स्थित देवांश मेडिकल स्टोर, प्रदीप मेडिकल स्टोर, प्रतिक्षा मेडिकल स्टोर, ठेली पर बिक रही चाट, चाऊमीन, मोमोज, पान विक्रेता समेत 12 प्रतिष्ठानों पर खाद्य सामग्री बेचने का लाइसेंस नहीं मिला। कायमगंज में दो परचून की दुकानों पर 12 लाख रुपये से अधिक का टर्नओवर मिला।
सहायक आयुक्त द्वितीय सैय्यद शाहनवाज हैदर आबिदी ने बताया कि सभी दुकानदारों को नोटिस जारी कर लाइसेंस दिखाने का आदेश दिया है। लाइसेंस न दिखाने पर चालान किया जाएगा। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने में पांच लाख तक जुर्माना तथा छह माह की सजा का प्रावधान है।