नवाबगंज। ब्लॉक सभागार में गुरुवार को बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक हुई। इसमें बताया गया कि गैर कानूनी तरीके से बच्चा गोद लेना अपराध है।
बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति की बैठक में अध्यक्षता करते हुए एडीओ किशन पाल सिंह ने कहा कि सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाएं। इससे पात्रों को लाभ मिल सके। उन्होंने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत सभी को शपथ दिलाई।
बाल संरक्षण अधिकारी सचिन सिंह ने कहा कि लावारिस नवजात मिलने पर सबसे पहले पुलिस व चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर सूचना दें। गैर कानूनी तरीके से किसी भी बच्चे को गोद लेने पर जेल हो सकती है। 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे को किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता, उसे शिशु गृह में आवासित कराकर उसे कारा (सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी) पर ऑनलाइन पंजीकरण किया जाता है। फिर उसे कारा पर पूर्व से पंजीकृत अभिभावकों द्वारा गोद लिया जा सकता है।
मानव तस्करी विरोधी थाना के प्रभारी निरीक्षक हरिनंदन ओझा ने बताया कि अपने बच्चों पर विशेष ध्यान दें और उनकी प्रतिदिन की गतिविधि पर नजर रखें। सुपरवाइजर सुनीता उपाध्याय, सामाजिक कार्यकर्ता अखिलेश कुमार आदि रहे।
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